चुनाव से संबंधित मामले
दिल्ली के ग्यारह राजस्व जिले के उपायुक्त को अपने मुख्य जिलों के लिए संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी (Jt.CEO) के रूप में भी नामित किया गया है। तो उपायुक्त (दक्षिण पूर्व) भी मुख्य चुनाव अधिकारी दिल्ली के प्रशासनिक नियंत्रण में Jt.CEO (दक्षिण पूर्व) और कार्य करता है। उसकी सहायता के लिए, एक कार्यालय अधीक्षक और लिपिक कर्मचारी है। डीसी (दक्षिण पूर्व) के प्रभार में तीन कार्यात्मक एसडीएम हैं, जिन्हें इलेक्ट्रोल पंजीकरण अधिकारी और विधानसभा क्षेत्रों के लिए एक एडीएम के रूप में नामित किया गया है। SDM विधानसभा चुनाव के दौरान ERO और RO के रूप में और संसदीय चुनाव के दौरान ARO के रूप में काम करते हैं।
नियमित प्रशासनिक कार्यों के अलावा, चुनाव से संबंधित मामलों में उपायुक्त और उनके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा निम्नलिखित सांविधिक कर्तव्यों का निर्वहन किया जाता है:
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- निर्वाचक नामावली की तैयारी और अद्यतन।
- चुनावी फोटो पहचान पत्र तैयार करना
- चुनाव का संचालन।
- चुनाव के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य।
संसदीय निर्वाचन क्षेत्र:
दक्षिण जिले में संसदीय क्षेत्र है।
- दक्षिणी दिल्ली
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र:
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दक्षिण पूर्व जिले में 06 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन निर्वाचन क्षेत्रों से विधायक के साथ निर्वाचन क्षेत्र हैं:
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- जंगपुरा (41)
- कस्तूरबा नगर (42)
- कालकाजी (51)
- तुगलकाबाद (52)
- बदरपुर (53)
- ओखला (54)
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निर्वाचक नामावली की तैयारी और अद्यतन
निर्वाचक नामावलियों की तैयारी और उनका आवधिक संशोधन निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक पंजीकरण द्वारा किया जाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में एक या एक से अधिक असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन अधिकारी होते हैं। मतदाता सूची को अद्यतन करने के लिए, उन्हें समय-समय पर संशोधित किया जाता है।
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- निर्वाचक नामावली और नाम आदि का समावेश
भारत निर्वाचन आयोग ने घोषणा करके मतदाता सूची में संशोधन का आदेश दिया।
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- मतदाता सूची की सारांश प्रकृति का विशेष संशोधन और
- एक गहन प्रकृति का विशेष संशोधन
- उद्देश्य
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उपरोक्त संशोधन का मुख्य उद्देश्य सभी प्रकार से पूर्ण स्वच्छ और सटीक रोल तैयार करना है। संशोधन का एक दूसरा उद्देश्य मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) कार्यक्रम के साथ मतदाता सूची को समन्वयित करना है।
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मतदाता के रूप में पंजीकरण की आवश्यकता
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- आवेदक एक भारतीय नागरिक होना चाहिए।
- उसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- वह क्षेत्र का साधारण निवासी होना चाहिए
- आयु का सत्यापन आयु को इसके द्वारा सत्यापित किया जा सकता है:
- जन्म प्रमाण पत्र
- स्कूल या कॉलेज का प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट
- बपतिस्मा प्रमाणपत्र आदि
निर्वाचक नामावली तैयार करना
एक गहन प्रकृति का विशेष संशोधन:
यह प्रगणक द्वारा घर-घर जाकर किया जाता है। उनके काम की देखरेख एक पर्यवेक्षक द्वारा की जाती है। प्रगणक मुख्य रूप से निम्नलिखित दावों की पुष्टि करता है
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- 18 वर्ष की आयु प्राप्त करना।
- स्थानांतरण मामले।
- मृत्यु के मामले।
- क्या ईपीआईसी निर्वाचक को पहले जारी किया गया है।
सारांश प्रकृति का विशेष संशोधन:
प्रत्येक मतदान केंद्र पर एक नामित अधिकारी नियुक्त किया जाता है जहां मसौदा रोल प्रकाशित होता है। वह मसौदा मतदाता सूची के प्रदर्शन के लिए ज़िम्मेदार है, जिसमें व्यक्तियों / पक्षों द्वारा निरीक्षण की अनुमति दी जाती है, नामों को शामिल करने के लिए आवेदन पत्र बनाने के लिए रूपों की आपूर्ति (लागत से मुक्त) (फॉर्म -6), शामिल किए जाने पर आपत्ति करने के लिए प्रपत्र। (फॉर्म -7) और मतदाता सूची में प्रविष्टियों के सुधार के लिए फॉर्म (-8)
फॉर्म नंबर 6,7,8 ईआरओ / एयरो के वीआरईसी कार्यालय में और साथ ही संबंधित विधानसभा क्षेत्र में भी उपलब्ध हैं।
पूर्ण किए गए फॉर्म स्वीकार किए जाते हैं और दावेदारों को उचित पावती दी जाती है।
पूरा आवेदन प्रत्येक ईआरओ द्वारा एरोस के माध्यम से एकत्र किया जाता है। ईआरओ / एरोस के पर्यवेक्षक के अधीन फील्ड कर्मचारियों द्वारा तुरंत आवेदन का निस्तारण किया जाता है। सुओ मोटो कार्रवाई भी नियम 21 के नियम के तहत की जाती है। नियम, 1960 के तहत रजिस्ट्रार द्वारा जन्म और मृत्यु की सूचना के आधार पर मृत व्यक्तियों के नाम को हटाने के लिए एम्.सी.डी.।
अंतिम रोल सभी दावों और आपत्तियों के विधिवत निपटारे के बाद तैयार किया गया है।
अंत में प्रकाशित रोल की प्रतियां उन सभी स्थानों पर निरीक्षण के लिए रखी गई हैं जहाँ एक सप्ताह की सीमित अवधि के लिए मसौदा रोल उपलब्ध कराया गया था। जनता के लिए अंतिम रोल की अधिक पहुंच के लिए। इसके अलावा, विभिन्न सार्वजनिक स्थानों जैसे लाइब्रेरी, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस अधिकारियों आदि में रोल की प्रतियां प्रदर्शित की जाती हैं।
इस प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य मतदाताओं की वास्तविक शिकायतों को खत्म करना है ताकि प्रविष्टियों के सत्यापन के लिए पास के स्थान पर अंतिम रोल की अनुपलब्धता के बारे में और मतदाता सूची की सफाई में उनकी भागीदारी के स्तर को बढ़ाया जा सके।
नोट: – फॉर्म नंबर 6, 7, 8 को संबंधित विधानसभा क्षेत्र के वीआरईसी में कार्यालयीन समय के दौरान पूरे वर्ष के दौरान जमा किया जा सकता है, सिवाय इसके कि जब परिणाम घोषित होने तक चुनाव की सूचना न हो, तब तक।
ईआरओ- ईआरओ का वैधानिक कार्य।
ईआरओ की सूची
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- जंगपुरा (41)
- कस्तूरबा नगर (42)
- कालकाजी (51)
- तुगलकाबाद (52)
- बदरपुर (53)
- ओखला (54)
मतदाता फोटो पहचान पत्र (एपिक)
दिल्ली में वर्ष 1994 में शुरू हुई इलेक्टर्स फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) जारी करने की योजना को कुछ अप्रत्याशित कारणों के कारण 1 जुलाई 1998 को बंद कर दिया गया था। EPIC किसी की पहचान को साबित करने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है।
वर्तमान में ईपीआईसी कार्यक्रम प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 11 (ग्यारह) नामित फोटोग्राफी स्थानों पर चलाया जा रहा है। प्रथम चरण, जिसमें केवल अवशिष्ट मतदाताओं को लिया गया था, पहले ही खत्म हो चुका है। अब, सभी ग्यारह विधानसभा क्षेत्रों में दूसरा चरण पूरे जोरों पर है।
इस जिले के अंतर्गत आने वाले सभी डी.पी.एल. एसडीएम / एडीएम और डीसी द्वारा बारीकी से निगरानी, पर्यवेक्षण और समन्वय किया जाता है।
रूपों की सूची
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- ECI-EPIC-001- फोटो पहचान पत्र जारी करने के लिए
- ECI-EPIC-002- डुप्लिकेट कार्ड जारी करने के लिए आवेदन
- ECI-EPIC-004- इलेक्टर के EPIC में दोषों के सुधार के लिए
वर्तमान अभियान का आयोजन फोटोग्राफी के लिए अवशिष्ट मतदाताओं को कवर करने और organized ऑन लाइन ’के आधार पर ईपीआईसी के मुद्दे को कवर करने के लिए किया जाता है।
डीपीएल का दौरा करते समय, निर्वाचक को अपनी पहचान साबित करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज लाने चाहिए।
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- एक परिवार के सदस्य के पास पहले से ही एक ईपीआईसी है
- ड्राइविंग लाइसेंस
- कार्यालय का पहचान पत्र
- आयकर विभाग का पैन कार्ड।
- बैंक पास फोटो होना
- पास पोर्ट आदि।
समझें कि मतदाता को सूचना का पत्र नहीं मिला है और उसे अपने मतदान केंद्र क्रमांक और उसके क्रमांक की जानकारी नहीं है, कृपया चिंता न करें। हमारी खोज और क्वेरी टर्मिनल आपकी समस्या को हल करने के लिए है।
किसी भी गलती आदि से बचने के लिए एपिक पर ब्यौरा भी देखें।
डुप्लिकेट ईपीआईसी के लिए, उचित रसीद के लिए रु। 25 / – का शुल्क लिया जा रहा है
आप जीवन के लिए पूरी तरह से अद्वितीय पहचान करेंगे
GRAB यह मौका और EPIC के साथ आपकी पहचान स्थापित करता है
चुनाव का संचालन
लोगों के घर के लिए चुनाव
दिल्ली की विधान सभा के लिए चुनाव
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें:
संयुक्त सीईओ (दक्षिण पूर्व) – पीएचसी 29535025
संबंधित ई.आर.ओ. / ऐ.ई.आर.ओ.
for more information:https://eci.gov.in/
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